- महाराष्ट्र में रिजर्वेशन कोटा (Reservation Quota in Maharashtra): लेटेस्ट अपडेट
- महाराष्ट्र में एम्प्लॉयमेंट के लिए रिजर्वेशन कोटा (Reservation Quota in …
- महाराष्ट्र में शिक्षा के लिए रिजर्वेशन कोटा (Reservation Quota in …
- महाराष्ट्र में एंट्रेंस एग्जाम के लिए रिजर्वेशन कोटा (Reservation Quota …
- महाराष्ट्र में सरकारी/गवर्नमेंट-एडिड कॉलेजों में सीटों का रिजर्वेशन (Reservation of …
- Faqs

महाराष्ट्र में रिजर्वेशन कोटा (Reservation Quota in Maharashtra) अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और अन्य पिछड़ा क्लास (OBC) की कन्वेंशनल केटेगरी से हट कर बहुत सारे क्राइटेरिया को शामिल करता है। इन केटेगरी के अलावा, सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास (SEBC), स्पेशल बैकवर्ड क्लास (SBC), नोमेडिक ट्राइब्स (NT) और यहाँ तक कि अनाथों के लिए भी विशिष्ट प्रावधान किए गए हैं।
केंद्र सरकार के आदेशों के अनुरूप महाराष्ट्र में रिजर्वेशन परसेंटेज में बढ़ावा किया है जिसमें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट बॉडीज और इलेक्टोरल कोंस्टेटूएनसीज़ पर भी विचार किया गया है। छात्र इस लेख में महाराष्ट्र में रिजर्वेशन कोटा (Reservation Quota in Maharashtra) से सम्बंधित सभी जानकारी इस लेख में देखें।
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महाराष्ट्र में रिजर्वेशन कोटा (Reservation Quota in Maharashtra): लेटेस्ट अपडेट
महाराष्ट्र के रिजर्वेशन कोटा में बड़े पैमाने पर बदलाव हुए हैं जिनका उद्देश्य स्टेट की रिजर्वेशन पॉलिसी में अधिक समावेशिता को बढ़ावा देना है। महाराष्ट्र के रिजर्वेशन कोटा में हुए बदलाव नीचे देख सकते है:
- 20 फरवरी, 2024 को महाराष्ट्र विधानसभा ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे द्वारा पेश किए गए बिल को मंजूरी दे दी।
- यह बिल मराठा समुदाय को सरकारी नौकरियों और शिक्षा में 10% आरक्षण प्रदान करता है।
- इस बिल का नाम महाराष्ट्र स्टेट रिजर्वेशन सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास बिल, 2024 है।
- महाराष्ट्र में कुल 52% रिजर्वेशन है जो लेटेस्ट बिल के साथ अब 62% हो गया है।
महाराष्ट्र में एम्प्लॉयमेंट के लिए रिजर्वेशन कोटा (Reservation Quota in Maharashtra for Employment)
वर्तमान में, महाराष्ट्र में 52% रिजर्वेशन है, और नए बिल में 10% बढ़ने के साथ यह अब 62% हो गया है। महाराष्ट्र में एम्प्लॉयमेंट के लिए रिजर्वेशन कोटा के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए नीचे दी गई टेबल देखें:
क्लास | रिजर्वेशन परसेंटेज |
|---|---|
SC | 13% |
ST | 7% |
डी-नोटिफाइड ट्राइब्स (ए) | 3% |
नोमेडिक ट्राइब (बी) | 2.5% |
नोमेडिक ट्राइब (सी) | 3.5% |
नोमेडिक ट्राइब (डी) | 2% |
स्पेशल बैकवर्ड केटेगरी | 2% |
अदर बैकवर्ड क्लास | 19% |
टोटल | 52% |
रिजर्वेशन केटेगरी के डिस्ट्रीब्यूशन में SC के लिए 13%, ST के लिए 7%, OBC के लिए 19%, सस्पेशल बैकवर्ड क्लास के लिए 2%, विमुक्त जाति के लिए 3%, नोमेडिक ट्राइब (B) के लिए 2.5%, नोमेडिक ट्राइब (C) धनगर के लिए 3.5%, और नोमेडिक ट्राइब (D) वंजारी के लिए 2% शामिल हैं। इसके आलावा, इकोनोमिकली वीकर सेक्शन (EWS) के लिए एक अलग 10% कोटा मौजूद है, जो अन-रिजर्व्ड क्लास के लोगों पर लागू होता है चाहे उनकी जाति और धर्म कुछ भी हो और एनुअल इनकम सीमा 8 लाख रुपये है।
महाराष्ट्र में एम्प्लॉयमेंट के लिए रिजर्वेशन कोटा के लिए याद रखने योग्य मेन पॉइंट्स
- गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर दो केटेगरी से नौकरी चाहने वालों का रिक्रूटमेंट करते हैं: रिजर्व्ड और ओपन।
- रिजर्वेशन केटेगरी में SC,ST, OBC, EWS और अन्य माइनॉरिटीज शामिल हैं।
- ओपन केटेगरी में सामान्य, SC,ST, OBC, EWS और अन्य माइनॉरिटीज शामिल हैं।
- रिजर्व्ड केटेगरी को प्राथमिकता दी जाती है।
- महिलाओं के लिए 33% रिजर्वेशन सुनिश्चित करने पर ध्यान केन्द्रित किया जाएगा।
- रिजर्वेशन केटेगरी में अन्य माइनॉरिटीज महिलाओं, ST महिलाओं, SC महिलाओं, ST पुरुषों, SC पुरुषों, OBC महिलाओं, OBC पुरुषों, EWS महिलाओं और EWS पुरुषों को परेफरेंस दी जाएगी।
- ओपन केटेगरी से नियुक्ति केवल रिजर्व्ड केटेगरी के उम्मीदवारों पर विचार करने के बाद ही की जाती है।
महाराष्ट्र में शिक्षा के लिए रिजर्वेशन कोटा (Reservation Quota in Maharashtra for Education)
नए बिल के अनुरूप, यह यह बिल मराठा समुदाय को सरकारी नौकरियों और शिक्षा में 10% रिजर्वेशन प्रदान करता है। महाराष्ट्र में शिक्षा के लिए रिजर्वेशन कोटा डिस्ट्रीव्यूशन के डिटेल्स के लिए नीचे दी गई टेबल देखें:
क्लास | रिजर्वेशन परसेंटेज |
|---|---|
SC | 13% |
ST | 7% |
OBC | 32% |
EWS | 10% |
अन्य रिजर्वेशन | 10% (मराठा), 1% (अनाथ) |
महाराष्ट्र में शिक्षा के लिए रिजर्वेशन कोटा के लिए याद रखने योग्य मेन पॉइंट्स
- यूनिवर्सिटीज़ दो केटेगरी से रिजर्वेशन परसेंटेज के आधार पर सीटें अलॉट करते हैं: रिजर्वेशन और ओपन।
- रिजर्वेशन केटेगरी में SC,ST, OBC, EWS और अन्य माइनॉरिटीज शामिल हैं।
- ओपन केटेगरी में सामान्य, SC,ST, OBC, EWS और अन्य माइनॉरिटीज शामिल हैं।
- रिजर्वेशन केटेगरी को प्राथमिकता दी जाती है।
- इसमें महिलाओं के लिए 33% रिजर्वेशन शामिल है।
- महिलाओं के लिए 33% रिजर्वेशन के बाद, अन्य माइनॉरिटीज महिलाओं, ST महिलाओं, SC महिलाओं, SC पुरुषों, ST पुरुषों, OBC महिलाओं, OBC पुरुषों, EWS महिलाओं और EWS पुरुषों को प्राथमिकता दी जाती है।
- गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी भी इसी प्रकार की प्राथमिकता क्रम का पालन करते हैं।
- एंट्रेंस एग्जाम फीस, कट-ऑफ मार्क्स, सीट अलॉटमेंट और अन्य योजनाओं के लिए रिजर्वेशन परसेंटेज पर विचार किया जाता है।
महाराष्ट्र में एंट्रेंस एग्जाम के लिए रिजर्वेशन कोटा (Reservation Quota in Maharashtra for Entrance Exams)
हर साल, महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट एंट्रेंस टेस्ट सेल, एमएचटी सीईटी एग्जाम आयोजित करता है जिसके माध्यम से सफल उम्मीदवारों को इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी, मेडिकल और फार्मेसी के विभिन्न प्रोग्राम्स में एडमिशन मिलता है। सेंट्रलाइज्ड एडमिशन प्रोसेस (CAP) के तहत महाराष्ट्र राज्य में बैकवर्ड क्लास के उम्मीदवारों के लिए रिजर्व्ड सीटों का परसेंटेज इस प्रकार है:
क्रमांक | रिजर्वेशन केटेगरी | परसेंटेज ऑफ़ सीट्स रिजर्व्ड |
|---|---|---|
01 | अनुसूचित जाति (SC) | 13.0% |
02 | अनुसूचित जनजाति (ST) | 7.0% |
03 | विमुक्त जाति (VJ)/डी नोटिफाइड ट्राइब्स (DT) | 3.0% |
04 | नोमेडिक ट्राइब्स 1 (NT-B) | 2.5% |
05 | नोमेडिक ट्राइब्स 2 (NT-C) | 3.5% |
06 | नोमेडिक ट्राइब्स 3 (NT-D) | 2.0% |
07 | अन्य पिछड़ा क्लास (OBC) | 19.0% |
कुल | - | 50.0% |
नीचे दिए गए सभी रिजर्वेशन केवल महाराष्ट्र स्टेट के उम्मीदवारों पर लागू होंगे, उम्मीदवारों को संबंधित ऑथोरिटीज़ द्वारा निर्धारित एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा करना होगा। पिछड़े क्लास के उम्मीदवारों को CAP के लिए एप्लीकेशन फॉर्म जमा करते समय अपनी केटेगरी बतानी होगी।
विकलांग उम्मीदवारों के लिए रिजर्वेशन
- टोटल CAP सीटों में से 5% सीटें ≥40% बेंचमार्क विकलांगता वाले उम्मीदवारों के लिए रिजर्व्ड हैं।
- कवर की गई विकलांगताएं: लोकोमोटर, इंटेलेक्चुअल, लेप्रोसी-क्योरड, स्पेसिफिक लर्निंग, सेरिब्रल पाल्सी, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, आदि।
- सभी एलिजिबल उम्मीदवारों के लिए एक मेरिट लिस्ट।
- दिव्यांगता सीटें आपसी योग्यता के आधार पर आल्लोट की जाती हैं।
- HU/SL सीटों पर महाराष्ट्र के ओरिजिनल निवासियों के लिए उपलब्ध।
- उम्मीदवारों को सक्षम अथॉरिटीज़ द्वारा जारी ≥40% विकलांगता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
EWS और अनाथ उम्मीदवारों के लिए रिजर्वेशन
- इकनोमिक वीकर सेक्शन (EWS) उम्मीदवारों के लिए 10% सीटें रिजर्व्ड हैं।
- रिजर्व्ड सीटें सरकारी नीतियों के अनुसार CAP के माध्यम से भरी जाएंगी।
- यह रिजर्व्ड कोर्स के लिए स्वीकृत एडमिशन के अतिरिक्त है।
- CAP की 1% सीटें अनाथ उम्मीदवारों के लिए रिजर्व्ड हैं।
- माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस और अखिल भारतीय सीटें शामिल नहीं हैं।
- सरकारी पॉलिसी के अनुसार CAP के माध्यम से सक्षम अथॉरिटी द्वारा भरा गया।
रक्षा सेवा कर्मियों के बच्चों के लिए रिजर्वेशन
- CAP के अंतर्गत हर इंस्टीट्यूशन में अधिकतम 5 सीटें आरक्षित हैं:
- महाराष्ट्र राज्य के निवासी पूर्व सैन्यकर्मियों के बच्चों (डी.ई.एफ.-1) के लिए
- महाराष्ट्र राज्य में रहने वाले सक्रिय सैन्य कर्मियों के बच्चों (डी.ई.एफ.-2) के लिए
- सक्रिय सेवा कार्मिकों (डीईएफ-3) के बच्चे जो महाराष्ट्र राज्य में ट्रांसफर हो गए हैं, लेकिन वहां के निवासी नहीं हैं, या जिनके परिवार बच्चों की शिक्षा के लिए महाराष्ट्र राज्य में तैनात हैं।
- एलिजिबल उम्मीदवारों को महाराष्ट्र राज्य बोर्ड स्कूल/कॉलेज से HSC (क्लास बारहवीं) एग्जाम पास होना चाहिए।
- इन सीटों को सेक्शनड इन्टेक कैपेसिटी के अंदर स्टेट लेवल सीटें माना जाता है।
- DEF1, DEF2 और DEF3 उम्मीदवारों के लिए कंबाइंड सिंगल मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है।
- एडमिशन केवल कंबाइंड लिस्ट से प्राप्त इंटर मेरिट के आधार पर दिया जाएगा।
महाराष्ट्र में सरकारी/गवर्नमेंट-एडिड कॉलेजों में सीटों का रिजर्वेशन (Reservation of Seats in Government/Government Aided Colleges in Maharashtra)
इंजीनियरिंग/टेक्नोलॉजी और अन्य क्षेत्रों में ग्रेजुएट और पोस्टग्रेजुएट फुल टाइम डिग्री कोर्सेस में एडमिशन के लिए महाराष्ट्र के कई इंस्टीट्यूशंस में CAP के माध्यम से उपलब्ध सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। इसके आलावा, अलॉटमेंट में इंस्टीट्यूशन लेवल एडमिशन के लिए निर्धारित सीटें और विशेष रूप से माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए रिजर्व्ड सीटें भी शामिल हैं। महाराष्ट्र के सरकारी और गवर्नमेंट-एडिड कॉलेजों में सीटों का अलॉटमेंट और रिजर्वेशन नीचे दी गई टेबल में दिया गया है:
क्रमांक | इंस्टीट्यूशन टाइप | सीटों का एलोकेशन और रिजर्वेशन |
|---|---|---|
1 | ऑटोनोमस गवर्नमेंट/गवर्नमेंट-एडिड इंस्टीट्यूट्स |
|
2 | बाबा साहेब अम्बेडकर टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी |
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3 | यूनिवर्सिटी मैनेज्ड इंस्टीट्यूट्स |
|
4 | ऑटोनोमस अन-एडिड नॉन-माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट्स |
|
5 | ऑटोनोमस अन-एडिड माइनॉरिटी कॉलेज |
|
6 | नॉन-ऑटोनोमस अन-एडिड माइनॉरिटी कॉलेज |
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7 | नॉन-ऑटोनोमस गवर्नमेंट/गवर्नमेंट-एडिड इंस्टीट्यूट्स एंड यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट्स |
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8 | नॉन-ऑटोनोमस अन-एडिड नॉन-माइनॉरिटी कॉलेज |
|
9 | ICT, मुंबई |
|
महाराष्ट्र में रिजर्वेशन कोटा सिस्टम विभिन्न सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास, नोमेडिक ट्राइब्स और यहाँ तक कि अनाथों को भी शामिल करने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण का प्रतीक है। मराठा समुदाय को 10% रिजर्वेशन देने वाले बिल के साथ टोटल रिजर्वेशन परसेंटेज अब 62% हो गया है। इस इंक्लूसिव पॉलिसी का उद्देश्य अनप्रिवलेज कम्युनिटी को शिक्षा, रोज़गार और एंट्रेंस एग्जाम तक समान पहुँच प्रदान करना है, जो समान अवसरों और सामाजिक समावेशिता को बढ़ावा देने के लिए राज्य की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
संबंधित लिंक:
| महाराष्ट्र ITI एडमिशन 2026 | महाराष्ट्र बी.टेक एडमिशन 2026 |
|---|---|
| महाराष्ट्र बी.कॉम एडमिशन 2026 |
हमें उम्मीद है कि उपरोक्त लेख आपको महाराष्ट्र में आरक्षण कोटे के बारे में जानकारी देने में मददगार साबित होगा। किसी भी अन्य प्रश्न के लिए, कृपया हमारे Collegedekho QnA सेक्शन पर अपने प्रश्न पोस्ट करें या हमें 1800-572-9877 पर कॉल करें।
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FAQs
यह मराठा कोटा विधेयक शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों दोनों में मराठा समुदाय को 10% आरक्षण प्रदान करता है।
महाराष्ट्र में वर्तमान में आरक्षण की सीमा 52% है। 10% मराठा कोटा जोड़ने पर, आरक्षण कुल 62% हो जाएगा।
राष्ट्रीय स्तर पर एससी, एसटी और ओबीसी के लिए आरक्षण कोटा इस प्रकार है: अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अन्य पिछड़ा क्लास (ओबीसी) को खुली प्रतियोगिता द्वारा अखिल भारतीय आधार पर सीधी भर्ती में क्रमशः 15%, 7.5% और 27% आरक्षण दिया जाता है।
2024 में मराठा समुदाय के लिए आरक्षण प्रतिशत शिक्षा और सरकारी नौकरियों में मराठा समुदाय के लिए 10% आरक्षण प्रदान करता है। महाराष्ट्र राज्य सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा विधेयक 2024 को भाजपा-शिवसेना (एकनाथ शिंदे गुट) सरकार ने 20 फरवरी, 2024 को पारित किया था।
महाराष्ट्र में आरक्षण प्रतिशत के डिटेल्स में अनुसूचित जाति (एससी) के लिए 13%, अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लिए 7%, अन्य पिछड़ा क्लास (ओबीसी) के लिए 19%, विशेष पिछड़ा क्लास के लिए 2%, विमुक्त जाति के लिए 3%, खानाबदोश जनजाति (बी) के लिए 2.5%, खानाबदोश जनजाति (सी) धनगर के लिए 3.5%, और खानाबदोश जनजाति (डी) वंजारी के लिए 2% शामिल हैं।
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