राजस्थान पीटीईटी 2024 आरक्षण नीति (Rajasthan PTET 2024 Reservation Policy)
अन्य राज्यों के अभ्यर्थी जो राजस्थान के वास्तविक निवासी नहीं हैं, उन्हें केवल सामान्य श्रेणी में माना जाएगा।
संकाय-वार उपलब्ध सीटों की कुल संख्या में से 5% से अधिक सीटें समग्र योग्यता के आधार पर अन्य राज्यों के उम्मीदवारों द्वारा नहीं भरी जाएंगी, भले ही उम्मीदवार किसी भी राज्य का हो, बशर्ते राजस्थान के बाहर के अभ्यर्थी की योग्यता राजस्थान के सामान्य वर्ग के अंतिम अभ्यर्थी से कम नहीं है।
बाकी सीटें उन उम्मीदवारों के लिए उपलब्ध होंगी जो वास्तविक राजस्थान राज्य के निवासी हैं। राजस्थान अधिवास के लिए आरक्षण राज्य सरकार के नियमों के अनुसार प्रत्येक संकाय (कला, विज्ञान और वाणिज्य) में उपलब्ध सीटों की कुल संख्या में से किया जाएगा।
अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए | 16% |
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अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए | 12% |
अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित उम्मीदवार | 21% |
एमबीसी से संबंधित उम्मीदवारों के लिए | 5% |
महिलाओं के लिए | 8% सीटें विधवाओं के लिए और 2% तलाकशुदा महिलाओं के लिए आरक्षित हैं |
शारीरिक रूप से अक्षम लोगों के लिए | 05% |
सेवारत या भूतपूर्व सैनिक रक्षा कर्मियों के लिए या उनके वार्ड के लिए (केवल वायु सेना, सेना और नौसेना कर्मियों के लिए) | 05% |